केंद्र का अहम फैसला, जम्मू कश्मीर में 15 साल से रह रहे नागरिकों को मिलेगा डोमिसाइल
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केंद्र ने बुधवार को एक अहम फैसले में जम्मू-कश्मीर में 15 साल से रह रहे नागरिकों के लिए डोमिसाइल जारी करने के आदेश दिए। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन ऑर्डर 2020 जारी किया जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विस विकेंद्रीकरण और भर्ती कानून 16 ऑफ 2010 में बदलाव हुआ। डोमिसाइल की नियम और शर्तें तय हुईं। प्रदेश में राहत और पुनर्वास आयुक्त के साथ पंजीकृत विस्थापित भी डोमिसाइल के हकदार होंगे।