मृत सरकारी कर्मचारी की पत्नी हत्यारिन होने पर भी फैमिली पेंशन की हकदार, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला
Image Credit: Shortpedia
हालिया पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली पेंशन रोकने के मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि सरकारी कर्मचारी की विधवा यदि हत्यारिन है तो भी उसे फैमिली पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल साल 2008 में हरियाणा सरकार के कर्मचारी तरसेम सिंह की मौत हो गई थी और उनकी पत्नी को 2011 में हत्या के एक मामले में दोषी करार दिया गया था जिसके चलते सरकार ने उन्हें फैमिली पेंशन देने से इंकार कर दिया था।