लालू को नहीं मिलेगी बेल- झारखण्ड कोर्ट
Image Credit: India Today
लालू प्रसाद यादव को रांची हाई कोर्ट ने बेल देने से साफ इंकार कर दिया है। लालू के वकील ने देघघर मामले में जमानत याचिका दायर की थी लेकिन सुनवाई के दौरान वकील द्वारा पेश की गयी दलील को कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया है। इसलिए अब लालू को होली जेल में ही मनानी पड़ेगी। विहार के मुख्य चर्चित स्कैम चारा घोटाले पर 6 जनवरी 2018 को स्पेशल CBI कोर्ट ने लालू प्रसाद को देवघर और चाईबासा कोषागार मामले में साढ़े तीन साल और 5 साल की सजा सुनाई है।