फ्रीडम ऑफ रिलीजन: 'मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021' विधानसभा में पारित
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आज 'मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021' (फ्रीडम ऑफ रिलीजन) विधानसभा में पारित हुआ। बता दें विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा। इसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को पांच साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की स्वीकृति मिलने पर यह कानून नौ जनवरी को अधिसूचित मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020 की जगह लेगा।