मध्य प्रदेश में जहरीली शराब बेचने वालों को 10 साल की सजा या फांसी देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी
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जहरीली शराब बेचने वालों पर सख्त शिवराज सरकार ने आज अपराध में संलिप्त व्यक्ति की सजा बढ़ाकर अधिकतम 10 साल करने या फांसी देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी। सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में संशोधित विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन हुआ। इसमें जहरीली शराब से मृत्यु होने की स्थिति में आरोपित को उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकेगी। वहीं जुर्माना राशि 25 लाख रुपये हुई।