मध्य प्रदेश सरकार ने दी 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को मंजूरी, होगी 10 साल की जेल
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मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए लाए गए 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को कैबिनेट से मंजूरी मिली। नए विधेयक के तहत, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराने पर 1 से 5 साल तक की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 50,000 रुपये का जुर्माना और 2 से लेकर 10 साल की जेल होगी।