सुन्नी वक्फ बोर्ड वकील ने रखी दलील, बोला - निर्मोही अखाड़े ने सिर्फ सेवादार का हक मांगा मालिकाना हक नहीं
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रोजाना SC अयोध्या रामजन्मभूमि मामले में रोज सुनवाई कर रही है. आज सुनवाई के 23वें दिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील जफरयाब जिलानी ने बहस की शुरुआत की. उन्होंने दलील पेश करते हुए साल 1934 को बैरागियों ने विवादित इमारत पर हमला किया. उसके बाद मस्जिद के ट्रस्टी ने सरकार से इसे लेकर मुआवजा मांगा. वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से राजीव धवन ने कहा कि निर्मोही अखाड़े ने केवल सेवादार प्रंबधन का अधिकार मांगा हक जताया ही नहीं.