पुतिन पर आजीवन नहीं होगा कोई मुकदमा दर्ज, खास बिल पर लगी मुहर
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रूस के संविधान में ऐसा संशोधन हुआ है जिसके तहत राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ आजीवन कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। दूसरी तरफ इस बिल को शुरुआत में ही दोनों सदनों से पारित करा दिया गया क्योंकि सदन में पुतिन को बहुमत हासिल है। इसके बाद पुतिन के हस्ताक्षर के साथ ही यह एक कानून में परिवर्तित हो गया। जिसका सीधा अर्थ है कि अब पुतिन के खिलाफ कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकेगा।