राष्ट्रपति कोविंद ने सरोगेसी से जुड़े नए कानून को दी मंजूरी, जानें क्या है नया कानून
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राष्ट्रपति कोविंद ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 को मंजूरी दी। गजट प्रकाशन के साथ कानून लागू हुआ। कानून में सरोगेसी को वैधानिक मान्यता देने और इसके व्यवसायीकरण को गैरकानूनी बनाने का प्रावधान है। बता दें कि इसके जरिये केवल मातृत्व प्राप्त करने के लिए सरोगेसी की अनुमति मिलेगी, जिसमें सरोगेट मां को गर्भ की अवधि के दौरान चिकित्सा खर्च और बीमा कवरेज के अलावा कोई और वित्तीय मुआवजा नहीं मिलेगा।