मानहानि केस में राहुल की माफी सशर्त मंजूर, नहीं चलेगा अवमानना का केस
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राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए 'चौकीदार चोर है' वाली जो विवादित टिप्पणी की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी स्वीकार की। SC ने राहुल को नसीहत दी कि भविष्य में कोर्ट से जुड़े किसी भी मामले में किसी भी प्रकार का राजनीतिक भाषण देने में सतर्कता बरतें। कोर्ट ने उन लोगों को भी चेताया, जो बिना सोचे-समझे SC के फैसले से राजनीतिक हित साधते हैं।