तमिलनाडु निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 15 सितंबर तक कराएं इलेक्शन
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SC ने आज तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनावों को कोविड-19 के मद्देनजर टालने की राज्य चुनाव आयोग की मांग को ठुकराया। कोर्ट ने कहा- 'हम समझते हैं कि जब तक राजनीतिक दल तैयार नहीं होंगे, वे चुनाव नहीं चाहेंगे।' कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग को नवगठित नौ जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव 15 सितंबर तक कराने का पूरा निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा- कोविड को हर चीज के लिए बहाना नहीं बनाया जा सकता।