SC ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए जाने पर योगी सरकार को भेजा नोटिस
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इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई। जिसके मुताबिक रेलवे स्टेशन, केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम राज्य सरकार नहीं बदल सकती। ये अधिकार केंद्र के पास है। 2019 में ही योगी कैबिनेट ने इलाहाबाद का नाम बदलने का ऐलान किया था। निर्णय पर मुहर लगने के बाद इलाहाबाद का आधिकारिक नाम प्रयागराज हुआ।