योगी सरकार को झटका, वसूली नोटिस पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
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सीएए विरोधी प्रदर्शनों में सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए यूपी सरकार द्वारा जारी वसूली नोटिस के खिलाफ एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस पर अगले आदेश तक रोक लगाई। नोटिस एडीएम सिटी कानपुर ने भेजा था। जबकि याचिका मोहम्मद फैजान ने इसको लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी कि एडीएम सिटी को ऐसा नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।