SC की टिप्पणी: हाईकोर्ट की मंजूरी के बगैर वापस नहीं होगा सांसदों और विधायकों के खिलाफ दायर मामला
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आज SC ने राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के अपराधीकरण से जुड़े एक मामले में निर्देश दिया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला संबंधित हाईकोर्ट की मंजूरी के बगैर वापस नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने इस संबंध में अपने 13 फरवरी, 2020 के फैसले में निर्देश को संशोधित किया। बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने में विफलता का आरोप लगाकर दायर अवमानना याचिकाओं का ये मामला था।