सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट में ईडी को दिए गए सभी अधिकारों को सही ठहराया
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सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट में ईडी को गिरफ्तारी, रेड, समन, बयान समेत दिए गए सभी अधिकारों को सही ठहराते हुए कहा कि ईसीआईआर को एफआईआर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इस बीच कोर्ट ने कहा कि ईसीआईआर की कॉपी आरोपी को देना जरूरी नहीं है। गिरफ्तारी के दौरान कारणों का खुलासा करना ही काफी है। कोर्ट ने कहा कि ईडी के सामने दिया गया बयान ही सबूत है।