कोर्ट ने 10,000 करोड़ हर्जाने मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम सहित दोनों अधिकारी को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया
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जस्टिस एके मेनन ने 63 मून्स टेक्नोलॉजी के 10,000 करोड़ रुपये हर्जाना मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम केपी कृष्णन और रमेश अभिषेक को चार हफ्ते के अंदर जबाब माँगा है। इससे पहले 22 अक्तूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीनों को आठ हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। कम्पनी के वकील विश्वनाथन अय्यर के अनुसार कोर्ट के दिए गए समय में तीनो हलफनामा दायर करने में नाकाम रहे।