उत्तराखंड में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने पर मिलेगी सजा
Image Credit: Twitter/Trivendra Rawat
उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य में धर्म स्वतंत्रता कानून पास किया।जिसमे ये कहा गया है की जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 1 से 5 साल का कारावास और अनुसूचित जाति के मामले में ये सजा दो वर्ष होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन कराने के लिए एक माह पहले जिला मजिस्ट्रेट के यहां सूचना देनी होगी और ऐसा न करने पर धर्म परिवर्तन को अमान्य घोषित किया जायेगा।