शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा का दावा खारिज, खाली जगह पर नहीं बनी थी मस्जिद
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अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जा रहा है। जहां शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा का जमीन पर मालिकाना हक वाला दावा खारिज हुआ। चीफ जस्टिस बोले- 1949 में मूर्तियां रखी गईं। पुरात्तव विभाग की रिपोर्ट को स्वीकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बाबरी मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनी थी, जहां मस्जिद बनी वहां पहले मंदिर था। खुदाई में जो मिला, वो इस्लामिक ढ़ांचा नहीं था।