अब नामांकन के 24 घंटे के भीतर ही ले पाएंगे अपने नेता की सारी जानकारी
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EC ने राज्य निर्वाचन कार्यालयों को आदेश दिया है कि वो उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल होने के 24 घंटे के भीतर उनके हलफनामे और अन्य दस्तावेज 'सुविधा एप्लीकेशन' पर अपलोड करें। ऐसा होने पर आप अपने नेता की इस एप्लीकेशन के माध्यम से समस्त जानकारी ले सकेंगे। साथ ही आयोग ने साफ किया है कि इसका पालन नहीं होने पर संबद्ध अधिकारियों को कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा।