जम्मू-कश्मीर: निर्वाचित सरकार ही ले सकती 35-A पर कोई स्टैंड
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35ए में बदलाव किए जाने संबंधी मुद्दे पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि निर्वाचित सरकार ही इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख पाएगी। अनुच्छेद 35ए की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में इसी हफ्ते सुनवाई हो सकती है। माना जा रहा है कि केंद्र अध्यादेश के जरिए इस कानून में बदलाव कर सकता है। ये अनुच्छेद राज्य के नागरिकों को पूर्ण नागरिकता प्रदान करता है। राज्य के बाहर का कोई भी व्यक्ति यहां संपत्ति नहीं खरीद सकता है।