जोधपुर कोर्ट ने खारिज की 'बापू' की याचिका, नहीं मिलेगी अंतरिम जमानत
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दुष्कर्म के आरोपों में जोधपुर जेल में सजायाफ्ता कैदी आसाराम बापू को जोधपुर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि कोर्ट को ऐसे अपराधियों से कोई सहानुभूति नहीं है। जबकि बीते दिन उत्तराखंड HC ने भी आसाराम बापू को बड़ा झटका देते हुए उनके ऋषिकेश स्थित आश्रम को वन भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया हुआ मानते हुए वन विभाग को अतिक्रमित जमीन पर कब्जा लेने और अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है।