SC का केजरीवाल को बड़ा झटका, LG को ACB का कंट्रोल मिला; तबादलों पर बड़ी बेंच करेगी सुनवाई
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केजरीवाल Vs LG केस में SC ने केजरीवाल सरकार को झटका देते हुए ऐंटी-करप्शन ब्यूरो को केंद्र के अधीन रखा। वहीं दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण किसके पास है, इस पर SC के 2 जजों की राय अलग-अलग रही। ऐसे में SC ने ये खंडित फैसला बड़ी बेंच के पास भेजा है। इसके अलावा 2 सदस्यीय पीठ ACB, राजस्व, जांच आयोग और लोक अभियोजक की नियुक्ति के मुद्दे पर सहमत हुई। अब दिल्ली सरकार का ACB भ्रष्टाचार के मामलों में उसके कर्मचारियों की जांच नहीं कर सकता।