CBI के पूर्व अंतरिम चीफ राव अवमानना के दोषी, SC ने कह डाली इतनी बड़ी बात
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SC ने कहा था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच टीम के किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी नागेश्वर राव ने जांच टीम के चीफ एके शर्मा का 17 जनवरी को CBI से CRPF में तबादला कर दिया था। जिसके बाद आज SC ने इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए नागेश्वर राव को 1 लाख का जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। साथ ही पूरे दिन कोर्ट में बैठने के लिए कहा। SC ने कहा- अगर वो इतने ट्रांसफर नहीं करते तो क्या CBI पर आसमान गिर जाता?