पटाखे फोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस राज्य को दी छूट, साथ ही लगाईं ये शर्तें
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सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर पटाखे फोड़ने के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया था। लेकिन शीर्ष अदालत ने अपने इस आदेश में बदलाव किया है। कोर्ट का कहना है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी जैसे स्थानों पर पटाखे फोड़ने के लिए समय में बदलाव होगा लेकिन ये अवधि दिन में 2 घंटे से अधिक नहीं होगी। SC का आदेश दिल्ली-एनसीआर के लिए था, भारत के सभी राज्यों के लिए नहीं। जिसके तहत तमिलनाडु में लोग सुबह-शाम एक-एक घंटे पटाखे फोड सकेंगे।