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एक सितंबर से सभी नए वाहनों के लिए बंपर टु बंपर इंश्योरेंस जरूरी

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Vakil no 1

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि एक सितंबर से सभी नए वाहनों के लिए बंपर टु बंपर इंश्योरेंस अनिवार्य होना चाहिए। बीमा वाहन चालक, उसमें सवार यात्रियों और वाहन मालिक को कवर करने के बाद अलग से 5 वर्ष के लिए जोड़ा जाए। हालांकि वाहन मालिक को वाहन चालक, यात्रियों, थर्ड पार्टी और खुद के लिए भी सावधान रहना चाहिए क्योंकि अभी 5 वर्ष से आगे बंपर टु बंपर बीमा पॉलिसी बढ़ाने का प्रावधान नहीं है।