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बिना रजिस्ट्रेशन बाइक टैक्सी का इस्तेमाल गैर कानूनी, लगेगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: the news minute

हाल ही में दिल्ली सरकार परिवहन विभाग ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले दुपहिया वाहनों को चेतावनी भरे लहजे में आगाह करते हुए कहा है कि अगर बिना रजिस्ट्रेशन वाले दुपहिया वाहनों को बतौर टैक्सी इस्तेमाल किया गया तो इसे उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई होगी। बता दें, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का ऐसे खुले तौर पर उल्लंघन करने पर एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।