अपने पति की हत्या के मामले में 22 साल से सजा काट रही महिला को कोर्ट ने किया बरी
Gaurav Kumar
News Editor
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22 साल पहले एक महिला पर आरोप लगा था कि उसने अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को पंखे से टांग दिया और हत्या के बाद महिला का व्यवहार एकमदम सामान्य था। जिसके बाद कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। लेकिन 22 साल बाद सुप्रीमकोर्ट ने यह कह कर उसे बरी कर दिया कि व्यवहार सामान्य होने से कोई दोषी नही हो जाता।
