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HC से नहीं मिली दोषी मुकेश को राहत, कोर्ट ने SC में जाने की कही बात

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निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश कुमार की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मुकेश के वकील को पटियाला हाउस कोर्ट जाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के बाद आप यहां नहीं सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाएं। अब हाईकोर्ट में मुकेश की याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। इस याचिका में जारी डेथ वारंट के खिलाफ मुकेश की तरफ से अपील हुई थी।