जामिया 2019 हिंसा मामले में शरजील इमाम और आसिफ बरी, लेकिन अभी जेल में ही रहना होगा
Kapil Chauhan
News Editor
Image Credit: Madhyamam
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जामिया 2019 हिंसा मामले में शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तनहा को बरी किया। इनके खिलाफ दंगा भड़काने और असंवैधानिक भीड़ जुटाने के लिए आईपीसी की धारा- 143, 147, 148, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323,341, 120बी और 34 के तहत मामला दर्ज है। हालांकि, इमाम अभी जेल में ही रहेगा क्योंकि उसके खिलाफ पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में कई मामलों में केस दर्ज हैं।