दुष्कर्म के आरोपी को बगैर तर्क मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द, हाई कोर्ट के तरीकों से सीजेआई नाराज
Kapil Chauhan
News Editor
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19 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करते हुए बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा मनमाने ढंग से जमानत देने के तरीकों पर नाराजगी जताई। इस दौरान सीजेआई एनवी रमण और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि, तर्क न्यायिक प्रणाली का जीवन रक्त है। बिना तर्क के जारी हो रहे जमानत आदेश समझ से परे हैं।
