x

Republic TV और Times Now को दिल्ली HC का आदेश- न करें गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ को निर्देश दिए कि वो गैर-जिम्मेदाराना, अपमानजनक या मानहानि करने वाली रिपोर्टिंग और कंटेंट से दूर रहें। कोर्ट ने 'एआरजी आउटलायर मीडिया आसियानेट प्राइवेट लिमिटेड' और 'बेनेट कोलमैन ग्रुप' से ये सुनिश्चित करने को कहा कि सोशल मीडिया मंचों या उनके चैनलों पर कोई मानहानिकारक सामग्री साझा न की जाए। सुशांत मामले में कई फिल्म निर्माताओं ने दोनों चैनलों पर गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया था।