सुप्रीम कोर्ट का आदेश- नहीं होगी गहना की गिरफ्तारी, लेकिन जांच में सहयोग करें एक्ट्रेस
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
गहना वशिष्ठ के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि उन्हें तीसरी एफआईआर के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें चल रही जांच में सहयोग करना चाहिए और जब भी आवश्यकता हो उपस्थित होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें इस महीने की शुरुआत में गहना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई थी।