तजिंदर बग्गा को हाई कोर्ट से राहत, 10 मई तक नहीं हो सकेगी गिरफ्तारी
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मोहाली की एक अदालत से गैर-जमानती वारंट जारी होने के कुछ ही घंटों बाद भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। हाई कोर्ट ने शनिवार देर रात सुनवाई करते हुए बग्गा के खिलाफ 10 मई तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने देर रात अपने घर पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अगली सुनवाई 10 मई को होगी।