2008 मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित की मुसीबतें बढ़ीं
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: shortpedia
2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर विचार करने से खारिज कर दिया है। कोर्ट में कर्नल पुरोहित ने अपहरण और यातना देने के मामले में एसआईटी जांच की कराने की उनकी याचिका पर विचार करने मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को निचली अदालत में उठाने को कहा। इससे पहले 22 जून को बंबई उच्च न्यायालय ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की याचिका स्वीकार कर ली थी।