औरंगाबाद रेल हादसा: SC ने कहा- जब कोई पटरी पर सो जाए तो कैसे रोकें?
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महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में रेल लाइन पर हादसे का शिकार हुए प्रवासी मजदूरों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'जब वो रेल की पटरियों पर सो जाएं, तो कोई इसे कैसे रोक सकता है?' सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि औरंगाबाद में रेल हादसे में 16 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई।