गौतम गंभीर फाउंडेशन को दवा की जमाखोरी और वितरण में पाया गया दोषी
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रक ने हाईकोर्ट को बताया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन कोरोना मरीजों के उपचार में उपयोगी दवाई फैबिफ्लू की अनधिकृत तरीके से जमाखोरी करने, खरीदने और उसका वितरण करने का दोषी पाया गया। औषधि नियंत्रक ने कहा कि फाउंडेशन और दवा डीलरों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई हो। अदालत को बताया कि विधायक प्रवीन कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स कानून के तहत ऐसी ही अपराधों में दोषी पाया गया।