अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करना बालिग व्यक्ति का मौलिक अधिकार- कर्नाटक HC
Shortpedia
Content TeamImage Credit: Shortpedia
कर्नाटक HC ने शादी सम्बंधित एक फैसले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा, 'अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनना किसी भी बालिग युवक-युवती का मौलिक अधिकार है। ये संविधान देश के हर नागरिक को संविधान से मिला है'। दो व्यक्तियों के निजी संबंधों को लेकर दी गई ये आजादी का अतिक्रमण किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है और इसमें धर्म और जाति भी कोई मायने नहीं रखते हैं'।