दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना अब अपराध नहीं - सुप्रीम कोर्ट
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: shortpedia
आज व्यभिचार कानून पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अडल्ट्री यानि व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। कोर्ट ने 150 साल पुराने इस कानून को महिला अधिकारों के खिलाफ बताते हुए असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट के मुताबिक पति, पत्नी का मालिक नहीं हो सकता है। इसके तहत अगर कोई पुरुष किसी दूसरी शादीशुदा औरत के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है, तो महिला के पति की शिकायत पर पुरुष को गुनहगार माना जाता है।