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कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, दुर्गा पूजा पंडालों में नहीं जा सकेंगे आम लोग

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Content Team
Image Credit: shortpedia

पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा से तीन दिन पहले कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट के अनुसार सभी दुर्गा पूजा पांडाल 'नो एंट्री जोन' होंगे और इनमें आम आदमी के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पांडाल में केवल आयोजक ही मौजूद रह सकेंगे। हाईकोर्ट ने बड़े पंडालों के लिए 25 और छोटे पंडालों के लिए 15 लोगों की संख्या निर्धारित की है।