मिजोरम: कार में 10 लीटर से ज्यादा पेट्रोल-डीजल नहीं भरवा सकेंगे, सरकार ने तय की सीमा
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मिजोरम सरकार ने राज्य में पेट्रोल-डीजल भरवाने की सीमा निर्धारित कर दी हैसरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के तहत अब राज्य में स्कूटर चालक प्रतिदिन तीन लीटर, अन्य दुपहिया वाहन चालक पांच लीटर, हल्के मोटर वाहन यानी कार में 10 लीटर और मैक्सी कैब्स, मिनी ट्रक, जिप्सी में 20 लीटर पेट्रोल-डीजल भरवाया जा सकेगा।इसी तरह ट्रक और बस में प्रतिदिन 100 लीटर ईंधन भरवाया जा सकेगा। इसके अलावा पेट्रोल पंपों पर खुले में तेल बिक्री पर रोक लगा दी गई है।।