अविवाहित जोड़े का होटल के कमरे में एकसाथ रहना नहीं कोई अपराध - मद्रास हाईकोर्ट
jyoti ojha
News EditorImage Credit: shortpedia
एक अहम फैसले में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि अविवाहित जोड़े का होटल के कमरे में एकसाथ रहना कोई आपराधिक काम नहीं कहलाएगा। हाईकोर्ट ने यह बात इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कही कि दो अविवाहित व्यस्कों का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना अपराध नहीं माना जाता है।जस्टिस एमएस रमेश ने कहा, अविवाहितों को होटल के कमरे में मेहमान के तौर पर रहने से रोकने के लिए कोई भी कानून या नियम मौजूद नहीं है।