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पाकिस्तान में करनी है अगर दूसरी शादी तो पत्नी के अलावा मध्यस्थता परिषद से लेनी होगी इजाजत

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पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक अगर मुस्लिम पुरुषों को दूसरी शादी करनी है तो उन्हें पहले मध्यस्थता परिषद से इजाज़त लेना जरूरी है। भले ही पहली पत्नी ने उसे अनुमति क्यों नहीं दे रखी हो। अगर कोई अदालत द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन नहीं करता तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है।