हरियाणा न्यायिक परीक्षा 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों को दी राहत, मिलेंगे 30 कृपांक
Gaurav Kumar
News EditorImage Credit: Shortpedia
2017 में हरियाणा में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ संभाग) में 107 पदों के लिए हुई परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को राहत दी है। शनिवार को कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभ्यर्थियों को दो प्रश्नपत्रों में 30 कृपांक दिये जाएंगे। छात्रों को और इंतजार न करना पड़े इसके लिए कोर्ट ने भर्ती की पूरी प्रक्रिया को खत्म करने के लिए 15 फरवरी 2020 की समयसीमा भी तय कर दी है।