CBI के पूर्व अंतरिम चीफ राव अवमानना के दोषी, SC ने कह डाली इतनी बड़ी बात
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
SC ने कहा था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की जांच टीम के किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी नागेश्वर राव ने जांच टीम के चीफ एके शर्मा का 17 जनवरी को CBI से CRPF में तबादला कर दिया था। जिसके बाद आज SC ने इसे कोर्ट की अवमानना मानते हुए नागेश्वर राव को 1 लाख का जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। साथ ही पूरे दिन कोर्ट में बैठने के लिए कहा। SC ने कहा- अगर वो इतने ट्रांसफर नहीं करते तो क्या CBI पर आसमान गिर जाता?