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केंद्र से बोला सुप्रीम कोर्ट: इतालवी नाविकों का मामला बंद करने से पहले पीड़ितों को सुनेंगे

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

SC ने केंद्र से स्पष्ट किया कि 2012 में दो भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी दो इतालवी नाविकों के मामले को बंद करने की उसकी याचिका पर पीड़ित परिवारों का पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं होगा। अदालत ने कहा- पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। कोर्ट ने मछुआरों के परिवार को पक्षकार बनाते हुए नाविकों के मामले को बंद करने की नई याचिका दायर करने की अनुमति दी।