150 साल पुराने अडल्ट्री कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये पांच बड़ी बातें
Kapil Chauhan
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150 साल पुराने अडल्ट्री कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 1. समानता संविधान का शासी मानदंड है। 2. व्यभिचार तलाक का आधार हो सकता है व दीवानी मामले में इसका समाधान है। 3. धारा 497 व CRPC की धारा 198 को असंवैधानिक घोषित किया जाता है। 4. सिस्टम महिलाओं के साथ असमानता से बर्ताव नहीं कर सकता। महिलाओं को समाज के इच्छानुसार सोचने के लिए नहीं कहा जा सकता। 5. धारा 497 समानता का अधिकार और महिलाओं के लिए समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन करती है।