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दिल्ली: कोर्ट का आदेश, पति को अब से देने होगी पत्नी और बच्चों को आधी सैलरी

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

दिल्ली HC ने एक आदेश में कहा- अगर पत्नी और उसका बच्चा पति पर निर्भर हैं। ऐसे में पति की सैलरी 4 हिस्सों में बटेगी। 2 हिस्से पति और बाकी 2 हिस्से पत्नी और उसके बच्चे को मिलेंगे। कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता को आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी और बच्चे को 6500 रुपये हर महीने गुजारा भत्ता दे। जिसमें से 4 हजार रुपये पत्नी और 2500 रुपये नाबालिग बेटे को दे।