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राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं मिलेंगी आजीवन सुविधाएं

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका देते हुए आज राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 को अवैध घोषित किया। जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को राजस्थान में कई सुविधाओं मिलती थीं, जिनमें आजीवन बंगला, टेलीफोन समेत कई सुविधाएं थीं। यानि कि अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सुविधाएं नहीं मिलेंगी। बता दें 9 मई को मुख्‍य न्‍यायाधीश एस. रविन्द्र भट्ट की खंडपीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।