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दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप पर अवैध रूप से ई-पेपर को प्रसारित करने पर रोक लगाई

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप पर अवैध रूप से ई-पेपर को प्रसारित करने पर रोक लगाई। कोर्ट ने ऐसे अकाउंट ब्लॉक करने का निर्देश व्हाट्सएप को दिया। दिल्ली हाइकोर्ट का आदेश है कि व्हाट्सएप दैनिक भास्कर ई समाचार पत्रों के खातों को अवैध रूप से प्रसारित करने वाले यूजर्स को ब्लॉक करे। अदालत ने संबंधित पक्षों को 30 दिनों के भीतर अपना लिखित जवाब दाखिल  करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई 2 मई 2022 है।