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10 केंद्रीय एजेंसियों को है फोन टैपिंग का अधिकार- गृह मंत्रालय

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में लोकसभा में बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 के तहत 10 केंद्रीय एजेंसियों को फोन टैपिंग का अधिकार है। हालांकि फोन टैपिंग से पहले उन्हें केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी लेनी होती है। 10 केंद्रीय एजेंसियों में आईबी, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, सीबीडीटी, डीआरआई, एनआईए, रॉ, सिगनल खुफिया निदेशालय और दिल्ली पुलिस आयुक्त शामिल हैं।